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जंगली जानवर की तरह पेश आया राम रहीम, वह रहम का हकदार नहीं: जज

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डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को दो साध्वियों का रेप करने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह लोहान ने 10-10 साल की सजा सुनाई। खुद को कम से कम सजा मिले, इसके लिए सुनारिया जेल में बने कोर्ट रूम में राम रहीम ने ड्रामा किया। वह रोया, माफी मांगी और सात साल की ही सजा देने की गुहार लगाता रहा। अपने ‘अच्छे काम’ गिनाने के लिए साेशल वर्क्स की बुकलेट भी कोर्ट रूम में पेश की, लेकिन जज ने कहा कि ऐसे शख्स के लिए कोई रहमदिली नहीं दिखा सकते। सजा सुनाने के अपने 9 पेज के ऑर्डर में जज ने कहा- जिसने अपनी साध्वियों को ही नहीं छोड़ा और जो जंगली जानवर की तरह पेश आया, वह किसी रहम का हकदार नहीं है।

यह शख्स हमदर्दी का भी हकदार नहीं
जज ने कहा, ”केस से जुड़े तमाम तथ्यों और हालात के मद्देनजर इस कोर्ट का यह मानना है कि अगर यह दोषी अपनी ही महिला अनुयायियों का सेक्शुअल हैरेसमेंट करने और उन्हें धमकाने में शामिल रहा है तो ऐसा शख्स कोर्ट की किसी भी हमदर्दी का हकदार नहीं है।” दरअसल, जज की यह टिप्पणी राम रहीम के वकीलों की उस दरख्वास्त के संदर्भ में थी जिसमें डेरा प्रमुख को कई बीमारियां होने का हवाला दिया गया था।

जज ने कहा, ”जब दोषी ने अपनी ही साध्वियों को नहीं छोड़ा और जंगली जानवर की तरह पेश आया तो वह किसी रहम का हकदार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस शख्स का इंसानियत से कोई लेनादेना नहीं है और उसके स्वभाव में ही कोई रहमदिली नहीं है।

जज ने कहा- विक्टिम्स ने तो दोषी को भगवान का दर्जा, लेकिन दोषी ने उनके भरोसे को तोड़ा
जज जगदीप सिंह ने फैसले में कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रेप सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, वह विक्टिम की पूरी पर्सनैलिटी को तबाह कर देता है। इस केस में दोषी को विक्टिम्स ने भगवान का दर्जा दिया था। लेकिन दोषी ने अपने भोले-भाले अनुयायियों का सेक्शुअल असॉल्ट कर उनके भरोसे को गंभीर रूप से तोड़ा है।”

जज ने महात्मा गांधी के कोट्स का भी जिक्र किया जिसमें बापू ने कहा था- अगर हम महिला को समाज का कमजोर हिस्सा मानते हैं तो यह पुरुषों की महिलाओं के प्रति नाइंसाफी है। महिला के बिना पुरुष नहीं हो सकता।

‘दोषी के पास पैसों की कमी नहीं’
जज ने कहा, ”सुनवाई के दौरान कईबार दोषी ने अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी। अर्जियों में उसने कहा कि उसकी प्रोड्यूस की गई फिल्मों में करोड़ों रुपए लगे हैं, इसलिए प्रमोशन के लिए उसका विदेश जाना जरूरी है। इन तथ्यों से साफ होता है कि दोषी के पास पैसे की कमी नहीं है। वह बड़ी दौलत का मालिक है। लिहाजा, उसके पास विक्टिम्स को हर्जाना देने के लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं।” इसी के बाद जज ने राम रहीम पर दो रेप केस के लिए 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को देने को कहा।

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