दीपावली पर पटाखे छोड़ने के शौकीन राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध के अपने ही पूर्व आदेश को पलटते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत तो दे दी है, लेकिन कई शर्तें भी लगा दी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने रखीं ये शर्तें, दिए ये निर्देश -:
- – दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस आधे किए जाएं और अधिकतम 500 लाइसेंस जारी किए जाएं. 2016 में जारी लाइसेंस के मुकाबले इस बार संख्या आधी होगी। इसका मतलब साफ है कि केवल 500 दुकानों पर ही पटाखें बिकेंगे .
- – यही नियम एनसीआर के लिए भी लागू होंगे. यानी 2016 की अपेक्षा एनसीआर के लिए भी लाइसेंस की संख्या आधी होगी.
- – साइलेंट जोन के 100 मीटर के भीतर कोई पटाखें नही छोड़े जाएं. यानी हॉस्पिटल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेन्स जोन होगा.
- – पटाखे बनाने में लीथियम, लेड, मर्करी, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल नही होगा.
- – दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से अगले आदेश तक पटाखे नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पटाखे का स्टॉक मौजूद है.
- – दिल्ली-एनसीआर में मौजूद 50 लाख किलोग्राम पटाखों का स्टॉक आगामी दशहरा और दीपावली के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक हैं. लाइसेंस प्राप्त दुकानदार पुराने स्टॉक में बचे पटाखे बेच सकते हैं या दूसरे राज्यों में सप्लाई भी कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लाइसेंस पर लगी रोक हटाते हुए यह भी साफ कर दिया कि दीपावली के बाद एयर क्वालिटी को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा.