भोपाल
प्रदेश में रात दस से सुबह छह बजे तक तेज आवाज के पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के मद्देनजर 125 से 145 डेसीबल से ज्यादा के पटाखे बनाना, बेचना और उपयोग पूरी तरह वर्जित किया गया है। यह बात पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कही।
पर्यावरण मंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए तय ध्वनि स्तर के पटाखों के सीमित उपयोग औेर कचरे को अलग से नष्ट करने की अपील की।
साथ ही उन्होंने कहा कि पटाखे के कचरे को ऐसी जगह पर न फेंके, जहां पेयजल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर उन्होंने कहा कि रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनिकारक पटाखों का चलाया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।