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लव जेहाद केस: SC ने पूछा- कोई कानून है जो मोहब्बत करने से रोक सके?

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नई दिल्ली

केरल के कथित लव जेहाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर लड़की बालिग है, तो ऐसे मामलों में उसकी सहमति सबसे ज्यादा अहमियत रखती है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही NIA से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है, जो किसी को अपराधी से मोहब्बत करने से रोके.इससे पहले NIA ने कोर्ट से कहा था कि अखिला उर्फ हदिया को बहका कर शादी करने वाला अपराधी है और उसने लड़की को इस कदर बरगलाया है कि वह सही निर्णय लेने की हालत में नहीं.

वहीं हदिया के पिता केएम का आरोप है कि केरल में समूह बना कर सुनियोजित ढंग से कट्टरता फैलायी जा रही है. युवाओं को बरगलाया जा रहा है. उनका ‘मनोवैज्ञानिक अपहरण’ किया जा रहा है.इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 नवंबर तक टाल दी है और हदिया के पिता से अगली सुनवाई में उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है.

नई याचिका में बिंदू संपत ने दावा किया है कि उनकी बेटी ‘लव जिहाद’ की शिकार हुई है। याचिका में दावा किया गया है कि लव जिहाद की वजह से कई युवा लड़कियां और उनके परिवार तबाह हुए हैं। बिंदू संपत के वकील ऐश्वर्य भाटी ने कहा, ‘याचिकाकर्ता एक सामान्य और देशभक्त परिवार से आती हैं। उनके 2 बच्चे हैं और उनका बेटा सेना में अफसर है। उनकी बेटी डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी और वह कट्टरपंथी इस्लामी साजिश का शिकार बन गई।’

संपत ने कहा, ‘मेरी बेटी निमिषा को प्रेमजाल में फंसाया गया, उसका उत्पीड़न हुआ, गर्भपात के लिए मजबूर किया गया, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और आखिरकार सज्जाद रहमान नाम के शख्स ने उसे छोड़ दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब वह कॉलेज में पढ़ रही था। मेरी बेटी जब दयनीय स्थिति में थी तो ईसा उर्फ बैक्सन ने उसे शादी के लिए मजबूर किया। ईसा खुद ईसाई से मुस्लिम बनी है। संपत के मुताबिक उनकी बेटी संभवतः अफगानिस्तान में है। उन्होंने आशंका जताई कि निमिषा अभी अफगानिस्तान के खोरासान प्रांत में आईएस के कैंप में हो सकती है।

इस बीच नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने केरल में कई युवा हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने के मामलों में उभर रहे पैटर्न को लेकर एक सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। एनआईए के मुताबिक इन लड़कियों को धर्मांतरण के लिए राजी करने में कई लोगों की साझी भूमिका थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू लड़की हदिया के धर्मांतरण और शफीन जहां नाम के शख्स से शादी करने के मामले में एनआईए को ‘लव जिहाद’ के ऐंगल से जांचने का आदेश दिया है।

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