भोपाल
अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिकों (ओआईसी) के आधार कार्ड नहीं बन सकेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है।-इसमें कहा गया है कि सेवाएं या लाभ प्राप्त करने के लिए आधार लिंकिंग का ताल्लुक आधार अधिनियम 2016 के अनुसार सिर्फ भारतीयों से है। अधिकांश एनआरआई, पीआईओ और ओआईसी इस एक्ट के तहत इसमें पंजीकरण के हकदार नहीं हो सकते।
-आधार एक्ट का हवाला देते हुए सर्कुलर में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3-1 के अनुसार सभी निवासी भारतीय आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य हैं। यूआईडीआई के अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण ने सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी है। इसका डेटा देखा जा रहा है। अभी मप्र में आधार लिंकिंग मुहिम चल रही है।
यह की गई है एक्ट में निवासी की व्याख्या
अधिनियम की धारा-2वी में निवासी की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि निवासी वह है, जिसने पंजीकरण के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 12 महीने में लगातार 182 दिन या इससे अधिक बिताए हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को 182 दिन लगातार रहना जरुरी है।