नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए (इन्वाइरनमेंट पलूशन-प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल अथॉरिटी) ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण का इमर्जेंसी स्तर 48 घंटों तक बना रहा तो दिल्ली समेत एनसीआर के छह शहरों में ऑड-ईवन अपने आप लागू हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर ईपीसीए ऐसी स्थिति की जानकारी शहरों को पहले ही दे देगा।
ईपीसीए ने शुक्रवार को एनसीआर के अधिकारियों से मीटिंग कर फिलहाल ऑड-ईवन को दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लागू करने का फैसला किया है। एनसीआर के बाकी शहरों को राहत दी गई है। ईपीसीए के चेयरमैन डॉ. भूरे लाल ने कहा कि ऑड-ईवन को कम-से-कम छूट के साथ लागू किया जाएगा। यह कब तक लागू होगा, यह प्रदूषण पर निर्भर करेगा। सीमा दो दिन से लेकर हफ्ते भर तक कुछ भी हो सकती है।
बता दें कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) में दिल्ली-एनसीआर में इमर्जेंसी स्तर आने पर ऑड-ईवन की बात कही गई है, लेकिन 8 नवंबर को इमर्जेंसी के बावजूद इसे कहीं लागू नहीं किया जा सका। ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए ही शुक्रवार को प्लानिंग की गई।
एयरपोर्ट पर नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू
एनजीटी ने शुक्रवार को कहा कि आईजीआई और डमेस्टिक एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की आवाजाही की वजह से स्थानीय इलाकों में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसमें कमी लाने के लिए केंद्र, डीजीसीए, सीपीसीबी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को जरूरी कदम उठाने होंगे। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्थानीय निवासियों की वह मांग ठुकरा दी, जिसमें रात के समय एयरक्राफ्ट की आवाजाही रोकने (नाइट कर्फ्यू) और संबंधित कॉलोनियों में साउंड प्रूफिंग उपलब्ध कराने का निर्देश देने को कहा गया था।