भोपाल
बीमार औद्योगिक इकाइयों को सहायता और राहत देने के लिए बनाया गया मप्र सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) कानून खत्म होगा।गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में निरसन विधेयक पेश किया। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिवाला और शोधन अक्षमता कानून के बाद इस कानून की जरूरत नहीं रह गई थी।
राज्य सरकार अब तक बीमार औद्योगिक इकाइयों को राहत पैकेज इसी कानून के तहत देती थी। 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता कानून लाया गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम में हुए बदलावों और बीमार उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन से मप्र सहायता उपक्रम कानून अप्रासंगिक हो रहा था। इसलिए इस कानून को खत्म करने का फैसला किया गया है।