बॉलिवुड की चर्चित फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारूकी की अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने फारूकी को आरोपों से बरी कर दिया है। महमूद फारूकी को 30 जुलाई को साकेत (दिल्ली) कोर्ट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक अमेरिकी शोधार्थी के साथ रेप का दोषी करार दिया था। 35 वर्षीय अमेरिकी महिला ने जून 2015 में मशहूर दास्तानगो फारूकी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिकी महिला का आरोप था कि फारूकी ने उनके साथ दिल्ली के सुखदेव विहार में रेप किया था।
महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने रिसर्च के काम से दिल्ली आई हुई थीं, तब फारूकी ने अपने आवास पर उनके साथ रेप किया। मामला 28 मार्च, 2015 का है। महिला ने कोर्ट को बताया था कि बाद में फारूकी ने ई-मेल्स के जरिए उनसे माफी भी मांगी थी। हालांकि, फारूकी ने इन आरोपों से इनकार किया था। पुलिस ने 29 जून, 2016 को अपनी चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि फारूकी ने अपने सुखदेव विहार स्थित आवास पर अमेरिका महिला के साथ रेप किया था।
पीपली लाइव फिल्म का निर्देशन करने वालीं अनुषा रिजवी महमूद फारूकी की पत्नी हैं। अनुषा ने हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि वह राहत महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सच एक दिन जरूर सामने आता है। महमूद पीपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक और कहानीकार हैं।