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सरकार ने बदल दिए PPF और NSC के नियम, एनआरआई नहीं उठा पाएंगे लाभ

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नई दिल्ली

सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स के नियमों में बदलाव किए हैं। इसका असर नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) जैसी स्कीम्स के धारकों पर पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपना निजी दर्जा बदल कर एनआरआई हो जाता है तो मैच्यॉरिटी से पहले ही उसके एनएससी और पीपीएफ खाते बंद कर दिए जाएंगे।

यह संशोधन पीपीएफ योजना, 1968 में किया गया है। इस संबंध में इस महीने जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘पीपीएफ में खाता खोलने वाला कोई व्यक्ति अगर मैच्यॉरिटी अवधि से पहले एनआरआई बन जाता है, तो उसका अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा। खाताधारक को खाता बंद होने की तारीख तक का ब्याज मिलेगा।’

एनएससी पर भी ऐसी ही अलग अधिसूचना जारी कर बताया गया कि अगर खाताधारक के दर्ज में बदलाव होता है और वह मैच्यॉरिटी से पहले एनआरआई बन जाता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज उसी मुताबिक दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे एनएससी, पीपीएफ, मासिक आय योजना और अन्य समय से जमा वाली योजनाएं अनिवासी भारतीयों के लिए नहीं हैं। पिछले महीने सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर के लिए पीपीएफ को बिना बदले 7.8 प्रतिशत पर रखा था।

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