जबलपुर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यापमं जैसे बड़े घोटाले में अग्रिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा, राजधानी भोपाल स्थिति पीपुल्स मेडिकल कॉलेज की चयन समिति के पूर्व सदस्य डॉ. पियो डियो महंत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
हाईकोर्ट की युगलपीठ ने साफ किया कि अग्रिम जमानत अर्जी के जरिए हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद पालने से बेहतर है कि आवेदक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करके निममित जमानत की गुहार लगाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जिनेन्द्र कुमार जैन ने दलील दी कि आवेदक डॉ.पियो डियो महंत ने राज्य के संचालक चिकित्सा शिक्षा यानी डीएमई को अपने निजी मेडिकल कॉलेज में कोई सीट रिक्त न होने सहित अन्य बिन्दुओं पर सर्वथा गलत जानकारी देकर गुमराह किया था।